मातृत्व लाभ

आप निम्नलिखित सभी मातृत्व लाभ की हकदार हैं

मातृत्व लाभ:

आप गर्भावस्था और प्रसव के दौरान 26 हफ़्तों तक पूरी तनख्वाह (अपनी औसत दैनिक तनख्वाह का 100%) पाने की हकदार हैं, जिसे चिकित्सीय सलाह पर एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए पात्र होने के लिए, आपको पिछली दो अंशदान अवधियों में कम से कम 70 दिनों तक अंशदान करना होगा।

लाभ इस प्रकार लागू होता है:

  1. प्रसव के लिए (अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक): आप 26 हफ़्तों तक मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती हैं, और अपेक्षित नियत तारीख से 8 हफ़्तों से ज़्यादा पहले नहीं। आपको फॉर्म 17, 18, 19, 20 और 21 जमा करने होंगे।
  2. 2 से अधिक बच्चों के लिए: आपको 12 सप्ताह तक मातृत्व लाभ मिलेगा, तथा अपेक्षित नियत तिथि से अधिकतम 6 सप्ताह पहले तक लाभ नहीं मिलेगा।
  3. कमीशनिंग या गोद लेने वाली माताओं के लिए: आप बच्चे को सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह के मातृत्व लाभ की हकदार हैं।
  4. गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति (एमटीपी) के बाद: आप 6 सप्ताह (42 दिन) के लाभ के हकदार हैं।
  5. गर्भावस्था या समय से पहले जन्म से संबंधित बीमारी के लिए: आप फॉर्म 7, 8, 9 और 10 के साथ एक महीने तक के लाभ का दावा कर सकते हैं।
  6. प्रसव के दौरान मृत्यु की स्थिति में: यदि प्रसव के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है, तो लाभ का भुगतान आपके नामित व्यक्ति को किया जाएगा।