अन्य लाभ
आप निम्नलिखित सभी अन्य लाभों के हकदार हैं
अन्य लाभ:
अंतिम संस्कार व्यय: बीमित व्यक्ति के आश्रितों या अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को बीमा योग्य रोजगार के पहले दिन से 15,000 रुपये की राशि देय होती है।
प्रसव व्यय: यदि बीमित महिला या बीमित व्यक्ति की पत्नी किसी ऐसे स्थान पर बच्चे को जन्म देती है जहां ईएसआई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रसव व्यय प्रदान किया जाता है।
व्यावसायिक पुनर्वास: यदि आप किसी रोजगार संबंधी चोट के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, तो आप व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र में व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण के हकदार हैं।
शारीरिक पुनर्वास: यदि आप किसी रोजगार संबंधी चोट के कारण शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं, तो आप शारीरिक पुनर्वास सेवाओं के लिए पात्र हैं।
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (बेरोजगारी भत्ता):
- यदि आप दो या अधिक वर्षों तक बीमाकृत रहने के बाद भी फैक्ट्री बंद होने, छंटनी या स्थायी विकलांगता (कम से कम 40%) के कारण बेरोजगार हो जाते हैं, जो कार्य-चोट के कारण नहीं हुई है, तो आप इसके हकदार हैं:
- बेरोजगारी भत्ता: दो वर्ष तक वेतन का 50%।
- चिकित्सा देखभाल: बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करते समय ईएसआई अस्पतालों/औषधालयों में अपने और अपने परिवार के लिए।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण: आपके कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसकी फीस और यात्रा लागत ESIS द्वारा वहन की जाती है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY):
- यह कल्याणकारी योजना बीमित कर्मचारियों को जीवन में एक बार 90 दिनों तक राहत भुगतान प्रदान करती है।
- पात्र होने के लिए, आपको बेरोजगारी से पहले कम से कम एक वर्ष तक बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए, तथा बेरोजगार होने से पहले 12 महीनों में कम से कम 78 दिनों के लिए अंशदान करना चाहिए।
- आप अपनी मजदूरी का 50% बेरोज़गारी राहत के रूप में दावा कर सकते हैं। दावा ऑनलाइन किया जा सकता है या आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ सीधे ESIS कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन:
- 25,000 रुपये तक कमाने वाले शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति ईएसआई लाभ के लिए पात्र हैं।
- केन्द्र सरकार तीन वर्षों तक नियोक्ता का अंशदान अदा करती है।
लाभ एवं योगदान:
- योगदान आपके वेतन के एक प्रतिशत पर आधारित होता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा लाभ व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।
- नकद लाभ निगम द्वारा अपनी शाखा या भुगतान कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, जो कुछ अंशदान शर्तों के अधीन होते हैं।